बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसीएल) ने फिलहाल जेल में बंद चर्चित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को फिर नोटिस भेजा है. निगम के एमडी ने 18 अगस्त को भेजे नोटिस में अग्रवाल से लीज रेंट का बकाया 1.52 करोड़ रुपये 10 फीसदी ब्याज के साथ देने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अग्रवाल के फर्म श्री राम इलेक्ट्रो कास्ट प्रालि के साथ निगम का लीज एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.
गौरतलब है कि विष्णु अग्रवाल को निगम ने सामलौंग, रांची स्थित हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्टरी का 25 एकड़ का परिसर 33 वर्षों की लीज पर दिया है. सितंबर 2010 में लीज पर दिये गये उक्त परिसर की शर्तों के मुताबिक श्री राम इलेक्ट्रो कास्ट को यह परिसर सालाना 2.04 करोड़ रुपये लीज रेंट पर दिया गया है. प्रत्येक पांच वर्ष पर रेंट में 10 फीसदी की वृद्धि होनी है. शर्त के मुताबिक रेंट हर तिमाही में एडवांस दिया जाना है. एक तिमाही का वर्तमान किराया करीब 76.19 लाख रुपये है.
इधर, विष्णु अग्रवाल ने मार्च व जून की तिमाही का रेंट अब तक नहीं दिया है. वहीं, एक सितंबर को तीसरी तिमाही का बकाया बढ़ कर 2.29 करोड़ रुपये हो जायेगा. इसमें 10 फीसदी ब्याज शामिल नहीं है. लीज की शर्त के मुताबिक समय पर लीज रेंट नहीं देने पर निगम नोटिस देकर एकरारनामा रद्द कर रेंटर को हटा सकता है. एमडी ने श्री राम इलेक्ट्रो कास्ट के कोलकाता स्थित पते पर नोटिस दिया है. हाइटेंशन कारखाने के प्रभारी महाप्रबंधक इंद्रजीत कुमार की ओर से दुर्गा सोरेन चौक, सामलौंग के पास स्थित कारखाने को भी नोटिस भेजा गया है.
पेट्रोल पंप खोलने पर सवाल
इधर, निगम के रांची स्थित बंद हो चुके कारखाना इइफ व हाइटेंशन कर्मियों ने हाइटेंशन परिसर की जमीन पर रांची-पुरुलिया रोड की तरफ श्रीराम इलेक्ट्रो कास्ट प्रबंधन द्वारा न्यूक्लियस एनर्जी नामक पेट्रोल पंप खोलने पर सवाल उठाये हैं. कर्मियों ने प्रभारी महाप्रबंधक के माध्यम से निगम के एमडी को ज्ञापन देकर जानना चाहा है कि कारखाना प्रबंधक को एमएसएमइ से जुड़े उद्योग लगाने के बजाय पेट्रोल पंप खोलने की छूट कैसे दे दी गयी है?