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अब राज्य में आने-जाने के लिए पास जरूरी नहीं, दूसरे राज्यों से झारखंड आने के लिए पास जरूरी

झारखंड के अंदर निजी वाहन से एक से दूसरे जिले में आने-जाने या राज्य से बाहर जाने के लिए ई-पास की जरूरत समाप्त कर दी गयी है. लेकिन, बाहर के राज्यों से झारखंड में आनेवाले वाहनों को बिना ई-पास के प्रवेश नहीं दिया जायेगा

रांची : झारखंड के अंदर निजी वाहन से एक से दूसरे जिले में आने-जाने या राज्य से बाहर जाने के लिए ई-पास की जरूरत समाप्त कर दी गयी है. लेकिन, बाहर के राज्यों से झारखंड में आनेवाले वाहनों को बिना ई-पास के प्रवेश नहीं दिया जायेगा. राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लॉकडाउन-5.0 के बीच चल रहे अनलॉक-1.0 के मद्देनजर निर्देशों की सूची जारी की है. राज्य में अगले आदेश तक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. स्थिति की समीक्षा के बाद इनको खोलने की तिथि से संबंधित निर्णय राज्य सरकार का होगा.

रात नौ से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाहर निकलने पर पाबंदी का सख्ती से पालन किया जायेगा. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस मास्क या कवर पहनना जरूरी है. हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखनी होगी. राज्य में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी. शादी समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जायेगी.

सभी अतिथियों का फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. मृत्यु पर होनेवाली अंतिम यात्रा में सोशल डिस्टैंसिंग के पालन की शर्त पर अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी. सार्वजनिक जगहों पर थूकना, शराब पीना, पान, गुटखा या खैनी खाना प्रतिबंधित है. निर्देश में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गयी है. साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा गया है.

कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य सरकार ने कार्यस्थलों और प्रतिष्ठानों के लिए अलग से निर्देश जारी किया है. कहा गया है कि किसी भी कार्यस्थल पर कामगारों के बीच हर हाल में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन होना चाहिए. सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल होना चाहिए. कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश व सैनेटाइजर की सुविधा सभी निकास द्वारा और सार्वजनिक जगहों पर होनी चाहिए. कार्यस्थलों को एक निश्चित अवधि में सैनिटाइज किया जाना चाहिए.

यह सुनिश्चित होना चाहिए कि बुखार, सर्दी या सांस लेने में परेशानी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति कार्यस्थल पर उपस्थित न हो और उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले. दुकानों में पांच लोग से ज्यादा जमा नहीं हो सकते प्रतिष्ठानों के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में एक समय में पांच लोगों से अधिक को प्रवेश की अनुमति नहीं है. दुकान के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है.

दुकानों में विक्रेता और क्रेता के बीच छह फीट का अंतर होना चाहिए. दुकानदारों या सेल्स मैन को मास्क और हैंड ग्लव्स पहने होना चाहिए. दुकान के अंदर आने वाले हर किसी को मास्क पहने होना चाहिए. दुकानों की प्रतिदिन सैनिटाइजेश की जानी चाहिए. दुकानदारों को ग्राहकों का मोबाइल नंबर और नाम की जानकारी होनी चाहिए. बुखार, सर्दी या सांस की बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति का दुकानों में प्रवेश नहीं होना सुनिश्चित करते हुए उनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करना चाहिए.

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