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पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची लोकसभा के 26 लोगों की मदद की, इलाज के लिए दिये 55 लाख, संजय सेठ बोले- आभार

Prime Minister National Distress Relief Fund: असाध्य रोगों से जूझ रहे 13 गंभीर मरीजों को 3-3 लाख रुपये मिले. सांसद संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज के लिए राशि मिलना प्रधानमंत्री जी की सहृदयता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के 26 लोगों की मदद की है. इन 26 लोगों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 55 लाख 41 हजार रुपये दिये गये. गंभीर व असाध्य रोगों के उपचार के लिए यह राशि दी गयी है. रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर क्षेत्र के लोगों की इस राशि से मदद की गयी. श्री सेठ ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मिली इलाज में मदद

रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया है कि वर्ष 2022 में कुल 26 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पैसे दिये गये. जिन लोगों की पीएम ने मदद की है, उनमें 14 कैंसर के मरीज हैं, जबकि 7 दिल और किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीज. 5 लोग अन्य अन्य रोगों से ग्रस्त हैं. रांची लोकसभा क्षेत्र के रांची जिला व सरायकेला-खरसावां जिला में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, ब्लड कैंसर, दिल से जुड़े रोग, ब्रेन ट्यूमर, प्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोगों समेत कई अन्य असाध्य रोगों के उपचार के लिए यह राशि प्रदान की गयी है.

13 लोगों को 3-3 लाख रुपये की मदद मिली

असाध्य रोगों से जूझ रहे 13 गंभीर मरीजों को 3-3 लाख रुपये मिले. सांसद संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज के लिए राशि मिलना प्रधानमंत्री जी की सहृदयता है. सांसद ने कहा कि इसके तहत असाध्य रोग से जूझ रहा कोई भी नागरिक अपने उपचार के लिए पैसे ले सकता है.

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पैसे लेने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से देश भर के लोगों को असाध्य रोगों के उपचार के लिए राशि प्रदान की जाती है. इसके लिए संबंधित रोगियों या उनके अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जिस अस्पताल में इलाज हो रहा हो वहां का इस्टीमेट, आधार कार्ड, रोगी का पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन करना होता है. आवेदन के 40 से 50 दिनों के भीतर उपचार के लिए राशि इलाज कर रहे अस्पताल के खाते में भेज दी जाती है. शर्त सिर्फ इतनी है कि रोगी जिस अस्पताल में इलाज करवा रहा है, वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राशि लेने के लिए अधिकृत हो.

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