Prabhat Khabar Explainer: रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज सोमवार (30 मई) को जारी कर दी गयी. निर्वाची पदाधिकारी सह विशेष अनुभाजन पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गयी. इस सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है. बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है. मांडर विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन-किन चीजों पर प्रतिबंध है.
रांची की मांडर विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसमें सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति आवश्यक है.
1. किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा. जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) लेकर चलने पर प्रतिबंध है.
2. The Control of the Use and Play of Loudspeakers Act 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा.
3. किसी सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध है. प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.
4. किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर बिना संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है.
5. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म /जाति की भावनाओं को आहत करता हो.
6. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी विधि-विरुद्ध संदेश का प्रयोग व्हाट्सएप /फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हों.
7. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे.
8. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बारात पार्टी/शव यात्रा/हाट-बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/ पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.
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Posted By : Guru Swarup Mishra