Jharkhand News, रांची न्यूज (शकील अख्तर) : झारखंड के पूर्व मंत्री व हजारीबाग के बड़कागांव से विधायक रहे योगेंद्र साव, पूर्व विधायक पत्नी निर्मला देवी और अन्य के खिलाफ न्यायालय में चल रहे मुकदमों को वापस लेने के मुद्दे पर लोक अभियोजक ने असहमति जतायी है. उन्होंने इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है. न्यायालय में चल रहे इन मुकदमों की ताजा स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में लिखा है कि इसे वापस लेना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है.
राज्य सरकार ने योगेंद्र साव, उनकी पत्नी व अन्य के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेने के मुद्दे पर लोक अभियोजक से राय मांगी थी. योगेंद्र साव व अन्य के खिलाफ न्यायालय में फिलहाल सात मामलों (बड़कागांव थाना कांड संख्या 122/2016, 135 / 2016, 136 / 2016, 176 / 2015, 225 / 2016, 226 / 2016 और 228 / 2016) की सुनवाई चल रही है. राज्य सरकार की ओर से इन मुकदमों को वापस लेने के सिलसिले में मांगी राय के मद्देनजर लोक अभियोजक ने सभी मामलों की गहन समीक्षा के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है.
रिपोर्ट में यह कहा गया है कि योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी के खिलाफ न्यायालय में चल रहे सभी सात मामलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची स्थित न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है. इन सभी मुकदमों की सुनवाई फिलहाल विशाल श्रीवास्तव (अपर न्यायायुक्त-07) की अदालत में चल रही है. सभी मुकदमों में शिकायतकर्ता सरकारी सेवक हैं. सभी सात मामले में गवाही शुरू हो चुकी है.
हजारीबाग के बड़कागांव थाना कांड संख्या 226/2016 (जीआर नंबर 587/2019) में अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी जा चुकी है. इस मामले में फिलहाल बचाव पक्ष द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य पेश किया जाना है. बड़कागांव थाना कांड संख्या 228/2016 (सेशन ट्रायल नंबर-254/2019) में सभी गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी जा चुकी है. इस मामले में सिर्फ अनुसंधानकर्ता की गवाही बाकी है.
बड़कागांव थाना कांड संख्या 122/2016 (जीआर नंबर 586/2019) में एक को छोड़ कर अन्य गवाहों की गवाही हो चुकी है. इस मामले में जख्मी लोगों की भी गवाही दर्ज करायी जा चुकी है. योगेंद्र साव व अन्य के खिलाफ चल रहे दूसरे मामलों में भी कई गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी जा चुकी है. सभी गवाहों ने अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया है. इसलिए मुकदमों की स्थिति और दूसरे तथ्यों को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत इन मुकदमों को वापस लेना न्याय हित में उचित प्रतीत नहीं होता है.
न्यायालय में चल रहे मुकदमों की ताजा स्थिति
थाना कांड संख्या अभियुक्त बचे गवाह धारा शिकायतकर्ता
बड़कागांव-167/2015 योगेंद्र साव, निर्मला देवी व अन्य 16 अनुमंडल पदाधिकारी
बड़कागांव-226/2016 योगेंद्र साव, निर्मला देवी व अन्य 01 अपर पुलिस अधीक्षक
बड़कागांव-225/2016 योगेंद्र साव, निर्मला देवी व अन्य 66 महाप्रबंधक,एनटीपीसी
बड़कागांव-136/2016 योगेंद्र साव, निर्मला देवी व अन्य 06 एएसआइ
बड़कागांव-135/2016 योगेंद्र साव, निर्मला देवी व अन्य 07 कार्यपालक दंडाधिकारी
बड़कागांव-122/2016 योगेंद्र साव, निर्मला देवी व अन्य 06 एसआइ
बड़कागांव-228/2016 योगेंद्र साव, निर्मला देवी व अन्य — महाप्रबंधक एनटीपीसी
Posted By : Guru Swarup Mishra