रांची : झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच राज्य में धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों को खोलने की सशर्त अनुमति तो दे दी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे. झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी आदेश में ये बातें कहीं गयीं हैं.
मुख्य सचिव ने बुधवार की देर रात इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की. इस अधिसूचना में कहा गया है कि निरुद्ध क्षेत्र में कोई भी धार्मिक स्थल या पूजा स्थान लोगों के लिए नहीं खोले जायेंगे. इसके अलावा अन्य स्थानों पर सभी धार्मिक स्थानों एवं पूजा स्थलों को आम लोगों के लिए खोलने की अनुमति दी जायेगी.
जिन जगहों पर पूजा-अर्चना की अनुमति दी जायेगी, उन श्रद्धा स्थलों के प्रमुख को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहां के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य हो. अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थान अथवा धार्मिक स्थल पर एक समय में एक साथ 50 से अधिक लोग किसी भी हाल में एकत्रित नहीं होंगे.
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इतना ही नहीं, पूजा स्थल या धार्मिक स्थल पर एक भक्त से दूसरे के बीच कम से कम छह फुट की दूरी सुनिश्चित की जायेगी. इसके लिए पूजा स्थल के बाहर पंक्तियों में एवं परिसर के भीतर भी लोगों के बीच छह फुट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्थल प्रमुखों द्वारा वृत्त (गोले) बनाये जायेंगे.
यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन धार्मिक स्थलों के आसपास कोई मेला नहीं लगेगा तथा कोई जुलूस भी नहीं निकाला जायेगा. ज्ञात हो कि गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थानों को खोल दिया गया. इस संबंध में बुधवार की रात को ही दिशा-निर्देशों की अधिसूचना जारी की गयी.
बुधवार की रात को जो अधिसूचना जारी की गयी, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. हर हाल में वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं और लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा. सोशल डिस्टैंसिंग का पालन तो करना ही होगा.
Posted By : Mithilesh Jha