Sarkari Job 2021 Jharkhand, रांची न्यूज : झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया (recruitment process) जल्द शुरू हो सकती है. कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अब राज्य के लगभग एक लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति (niyojan niti jharkhand) रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी.
झारखंड में सबसे अधिक नौकरी शिक्षा व गृह विभाग में है. शिक्षकों के 24 हजार व गृह विभाग में लगभग 20 हजार से अधिक पद रिक्त हैं. अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों की अहर्ता भी तय हो गयी है. पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी.
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) द्वारा ली जानेवाली परीक्षा का प्रारूप भी बदला गया है. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा अब एक स्तरीय होगी. पहले परीक्षा प्रक्रिया लंबी होने से एक-एक परीक्षा प्रक्रिया सालों चलती रहती थी. राज्य में वर्ष 2016 में हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी. इसी प्रकार अन्य नियुक्ति प्रक्रिया भी लंबित है.
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नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर पर भी आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं. जिन विभागों में नियमावली में संशोधन होना है, उसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है. राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति (appointment of teachers) नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है. विभागीय स्तर पर नियमावली पर सहमति भी बन गयी है. नियमावली कार्मिक विभाग को भेजी जायेगी.
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निगरानी
वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष (year of appointment) घोषित किया गया है. पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी. अब सरकार ने राज्य से मैट्रिक पास करनेवाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. रिक्त अधिकतर पद जिलास्तरीय हैं. राज्य में प्राथमिक से लेकर हाइस्कूल शिक्षक तक के पद जिलास्तरीय हैं.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गयी अधियाचना को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग को वापस कर दिया था. उसमें लगभग 5000 पद शामिल थे. यह तब किया गया था कि जब झारखंड हाइकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर दिया था. कहा था कि आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को नियमावली के लागू होने के पूर्व के रिक्त पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है.नियमावली लागू होने के बाद के रिक्त पदों पर आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है. आयोग के सचिव ने बताया कि सरकार अधियाचना भेजती है, तो उसके आलोक में आयोग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा.
Posted By : Guru Swarup Mishra