रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय ने बयान जारी कर कहा है कि कतिपय व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह उड़ायी जा रही है कि एमपी-एमएलए कोर्ट (चाईबासा) ने कोविड प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस बारे में उन्होंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फोन कर जानकारी ली तो उन्होंने उन्हें बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर थाना में अभी तक कोर्ट से इस बारे में कोई समन तक नहीं आया है.
नहीं मिला है अब तक कोई समन
आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 6 मई 2022 को कोविड प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता संबंधी सरयू राय के वक्तव्य पर एमपी एमएलए कोर्ट (चाईबासा) में मानहानि का मुकदमा (संख्या 121/2022) दायर किया था. सरयू राय बताते हैं कि ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानतीय धारा में समन करके बुलाता है और उसके बाद मुकदमा आरंभ होता है. अभी तक ऐसा कोई समन न तो उन्हें मिला और न ही बिष्टुपुर थाने को मिला है.
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विधायक सरयू राय ने कहा है कि न्यायालय ने 18 मई 2022 को इस केस की सुनवाई की थी. मुकदमे की अगली तारीख 21 जुलाई 2023 निर्धारित हुई है. उस दिन वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे. आवश्यकता पड़ी तो मुकदमे में जमानत लेने के लिए आग्रह करेंगे. श्री राय ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की झूठी खबर फैला दी गयी और कई व्हाट्सएप ग्रुप में बिना इसकी पुष्टि किए इस आशय की खबर चला दी गयी है.
Also Read: रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में भीषण हादसा, आठ बसें जलकर खाक, एक बस क्षतिग्रस्तसरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक मुकदमा खारिज
सरयू राय ने कहा कि उनके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक मुकदमा कोर्ट में खारिज कर दिया है. इसकी भरपाई करने के लिए यह अफवाह उड़ायी गयी है. वे पिछले एक वर्ष से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट उन्हें बुलाए और वे वस्तुस्थिति न्यायालय के सामने रख सकें. अगली तारीख 21 जुलाई को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में वे उपस्थित रहेंगे.