Jharkhand News : झारखंड के श्रम मंत्री व पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से बीज घोटाला को लेकर हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रार्थी ने कृषि बीज खरीद घोटाला मामले से जुड़े केस में आगे की जांच की मांग की है. आपको बता दें कि मंत्री ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने झारखंड के श्रम मंत्री व पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े कृषि बीज घोटाले की आगे की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व अधिवक्ता अभय प्रकाश ने मामले से संबंधित प्राथमिकी कांड संख्या 15/ 2009 व चार्जशीट की प्रति अदालत के समक्ष प्रस्तुत की. इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
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उल्लेखनीय है कि इस मामले में प्रार्थी झारखंड के श्रम मंत्री व पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं. उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. प्रार्थी ने कृषि बीज खरीद घोटाला मामले से जुड़े केस में आगे की जांच की मांग की है. एसीबी की विशेष अदालत ने कृषि बीज घोटाला मामले की आगे की जांच करने से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया था. इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके जरिए उन्होंने इस मामले में आगे की जांच की मांग की है. अदालत ने इस मामले में सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची