Shravani Mela 2020 : रांची : देवघर में श्रावणी मेला (Shravani fair) के आयोजन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand high court) में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई . हाईकोर्ट ने प्रार्थी, राज्य सरकार और बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के जवाब को सुनने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने अपना फैसला 3 जुलाई, 2020 तक के लिए सुरक्षित रख लिया. अब मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई, 2020 को होगी.
मालूम हो कि सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर श्रावणी मेला के आयोजन के लिए हेमंत सरकार को आदेश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कोविड-19 के संक्रमण की आशंका के कारण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाना चाहिए. प्रार्थी का कहना है कि श्रावणी मेला से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है.
इससे पहले शुक्रवार (26 जून, 2020) को झारखंड हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बाबाधाम प्रबंधन समिति की अध्यक्ष सह देवघर के उपायुक्त को नोटिस जारी कर श्रावणी मेले के आयोजन की संभावनाओं की जानकारी देने को कहा गया था.
कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus infection) की रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार ने बाबाधाम और बासुकिनाथ में श्रावणी मेले के आयोजन पर अनुमति नहीं दी है. इसी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. आपको बता देें कि सरकार की उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जारी अंतिम आदेश के मुताबिक 31 जुलाई, 2020 तक राज्य में किसी भी धार्मिक स्थल पर सार्वजनिक पूजा या मेला के आयोजन की अनुमति नहीं है.
मालूम हो कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह ऐतिहासिक मेला साल में एक बार लगता है, जो एक माह तक चलता है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, श्रावण मास की शुरुआत 6 जुलाई, 2020 से होगी. 19वीं शताब्दी में प्लेग महामारी के समय भी श्रावणी मेला का आयोजन हुआ था. यह आयोजन कभी बंद नहीं हुआ है. इसका आयोजन नहीं होने से करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी.
Posted By : Samir ranjan.