Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट ने निजी वाहन चलाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई के बाद आज गुरुवार को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि करोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है. ई-पास लेकर आवागमन की इजाजत दी है. कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा.
चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ई-पास बनाने में यदि परेशानी आ रही है या नहीं बन रहा है, तो लोग जरूरी सामान लाने के लिए पैदल जा सकते हैं. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने इस मामले में पैरवी की. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा.
आपको बता दें कि प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर कर निजी वाहन चलाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि सरकार के इस आदेश से निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है तथा स्वतंत्र आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है.
Posted By : Guru Swarup Mishra