रांची:
झारखंड के विवि और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं सहित महिला शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन तैयार की है. इसके तहत सभी विवि व कॉलेजों में महिला सिक्यूरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी होगी. छात्राओं और महिलाकर्मियों को कैंपस में फोटो पहचान पत्र पहनना होगा. विद्यार्थियों व कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी होगा. कैंपस में किसी विजिटर के आने पर उनकी पहचान और आने-जाने की जानकारी रजिस्ट्रर में दर्ज करानी होगी. इमरजेंसी नोटिस तत्काल प्रसारित करने के लिए सिस्टम डेवलप करना होगा. छात्राओं, महिला शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए अलग-अलग स्वच्छ व पानी सहित बाथरूम व पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी. कैंपस में साफ-सुथरा व हाइजनिक कैंटीन और फूड आउटलेट की व्यवस्था करनी होगी. निश्चित ऊंचाई तक चहारदीवारी होना आवश्यक होगा.
कॉमन और रेस्ट रूम बनाना होगा :
संस्थानों में कॉमन रूम और रेस्ट रूम की व्यवस्था करनी होगी. कैंपस में बिजली की समुचित व्यवस्था करनी होगी. कैंपस में हॉस्टल व क्लासरूम आने-जाने के लिए ई-रिक्शा, बस आदि की व्यवस्था करनी होगी. पूरे परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. आग आदि से बचने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी. मेडिकल सुविधा, नियमित हेल्थ चेकअप, एबुंलेंस की व्यवस्था करनी होगी. डे केयर सेंटर सहित सभी प्रमुख मोबाइल व टेलीफोन नंबर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा. इसके अलावा आंतरिक शिकायत कमेटी, स्टूडेंट काउंसलिंग सेल और वीमेंस स्टडी सेंटर का गठन करना होगा.