Lockdown: जगन्नाथ मंदिर परिसर में होगा ‘चंदन जात्रा’ और ‘अक्षय तृतीया’ का आयोजन
Coronavirus: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown in India) के मद्देनजर भगवान जगन्नाथ की ‘चंदन जात्रा' और अक्षय तृतीया' ' उत्सवों का (Jagannath temple Puri) आयोजन ओडिशा के पुरी मंदिर परिसर में ही करने का फैसला लिया गया है. अक्षय तृतीय का आयोजन रविवार को मंदिर परिसर में किया जायेगा. पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देब ने यह जानकारी दी.
भुवनेश्वर : कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर भगवान जगन्नाथ की ‘चंदन जात्रा’ और अक्षय तृतीया’ उत्सवों का आयोजन ओडिशा के पुरी मंदिर परिसर में ही करने का फैसला लिया गया है. अक्षय तृतीया’ का आयोजन रविवार को मंदिर परिसर में किया जायेगा. पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देब ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में अक्षय तृतीया और चंदन जात्रा का आयोजन मंदिर परिसर में करने का फैसला, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के साथ मंदिर की प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया.
गजपति महाराज दिव्य सिंह देब ने संवाददाताओं को बताया कि गुरुजी (शंकराचार्य) की सलाह पर, यह तय किया गया है कि अक्षय तृतीया और चंदन जात्रा दोनों का आयोजन मंदिर के परिसर में ही किया जायेगा. गुरुजी ने कहा कि मंदिर की परंपरा को बरकरार रखना होगा और सदियों से चले आ रहें पुराने अनुष्ठानों को रोका नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि ये अनुष्ठान चुनिंदा पुजारी एवं सेवक करेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी. गजपति महाराज ने पूर्व में कहा था कि मंदिर प्रशासन बंद के मद्देनजर मंदिर परिसर से बाहर कोई भी गतिविधि नहीं करेगा.
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अक्षय तृतीया मंदिर के बाहर ‘रथ कला’ में मनाई जाती है जबकि चंदन जात्रा पुरी में एक सरोवर में आयोजित होती है. हालांकि उन्होंने कहा कि रथ जात्रा के आयोजन पर फैसला तीन मई के बाद लिया जाएगा. गजपति महाराज के अलावा, जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति, पुरी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शंकराचार्य से मुलाकात कर बंद के बीच अनुष्ठानों के तरीकों पर परामर्श लिया. गजपति महाराज ने कहा कि बंद के दिशा-निर्देश मंदिर के भीतर और बाहर धार्मिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करते हैं.
लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें शर्तों के साथ खुलेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल में बने दुकान नहीं खोली जा सकती है. साथ ही मंत्रालय ने कहा कि ई-कॉमर्स पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जबकि सार्वजनिक शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी.