रांची: आदेश का पालन नहीं करने पर झारखंड हाइकोर्ट ने कटिहार के डीएम और साहिबगंज के डीसी को तलब किया है. इन्हें 18 अक्तूबर को अदालत में हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पूछा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाये. यह निर्देश अदालत ने प्रकाशचंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में कहा गया है कि हाइकोर्ट ने पिछले वर्ष अक्तूबर में दोनों अधिकारियों को गंगा नदी में अपने मालवाहक जहाज को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था, लेकिन दोनों अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विमलकीर्ति सिंह ने बताया कि प्रार्थी जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स के संचालक हैं.
उन्होंने समदा घाट (साहिबगंज) और मनिहारी घाट (कटिहार) के बीच गंगा नदी में मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन डीसी ने इसकी अनुमति नहीं दी. इसके लिए उन्होंने भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) और भारत सरकार के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया था.
संताल परगना के आयुक्त ने भी प्रार्थी को वैध समझौते के तहत अपने जहाजों को फेरी लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन साहिबगंज और कटिहार के जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ता को मालवाहक जहाज संचालित करने की अनुमति नहीं दी. जब झारखंड हाइकोर्ट ने उनके पक्ष में एक आदेश दिया, तो दोनों जिला प्रशासन ने बाधा उत्पन्न की. ऐसी स्थिति में वह काम करने में असमर्थ हैं और उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है.