सरायकेला : आदित्यपुर सातबहनी के न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के संचालक मुन्ना प्रसाद को अपने स्कूल की नाबालिग शिक्षिका के साथ दुष्कर्म मामले में सरायकेला एडीजे वन अमित शेखर की अदालतने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने के एवज में 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. आपको बता दें कि स्कूल में नौकरी व शादी का झांसा देकर संचालक मुन्ना प्रसाद लगातार दुष्कर्म करता रहा. डराता-धमकाता रहा. अश्लील तस्वीरें भी वायरल कर दिया. इसके बाद इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया.
नौकरी व शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म
17 वर्षीया नाबालिग शिक्षिका ने आदित्यपुर थाना में स्कूल के संचालक मुन्ना प्रसाद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. आवेदन में कहा गया था कि स्कूल का संचालक स्कूल अवधि के बाद नौकरी का झांसा देकर शादी करने की बात कहता था. इस दौरान उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. कुछ समय बाद जानकारी मिली कि ये पहले भी कई लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका शारीरिक शोषण करता रहा है. तब स्कूल जाना छोड़ दिया.
अश्लील तस्वीर कर दिया वायरल
पीड़िता ने बताया कि स्कूल छोड़ने के बाद भी स्कूल संचालक लगातार डरा-धमकाकर शारीरिक शोषण करता रहा. डर से वह अपने गांव जाकर रहने लगी. इसके बाद स्कूल संचालक मुन्ना प्रसाद फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर उसकी अश्लील तस्वीर पोस्ट करने लगा. इसके बाद परेशान होकर नाबालिग ने थाना में मामला दर्ज कराया.
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