Jharkhand news: सरायकेला स्थित इंद्रटांडी मोहल्ला निवासी अरविंद साहू की हत्या मामले में सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट ने आरोपी जगन्नाथ आचार्य को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को छह महीने और सजा भुगतनी होगी.
सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की काेर्ट ने सुनायी सजा
सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की काेर्ट ने भादवि की धारा 302 के तहत अभियुक्त जगन्नाथ को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं, भादवि की धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना साधारण कारावास और धारा 323 के तहत दोषी पाते हुए छह महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है. मामला सरायकेला शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.
अभियुक्त ने मारपीट कर अरविंद की हत्या की
इस संबंध में सरायकेला थाना में इंद्रटांडी निवासी सुमित कुमार साहू ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि 21 सितंबर, 2019 को सुबह के तकरीबन नौ बजे उसके पिता अरविंद साहू के साथ मोहल्ला का ही रहने वाला जगन्नाथ आचार्य बिना कारण मारपीट करने लगा. इस मारपीट से पिता अरविंद साहू का सिर फट गया. तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल, सरायकेला ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए एमजीएम, जमशेदपुर रेफर कर दिया. लेकिन, एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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अरविंद के सर पर रड से किया था वार
प्राथमिकी में बताया गया कि अरविंद साहू की मानसिक स्थिति विगत कई वर्षों से ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह अपने आप में ही हल्ला करते रहते थे. पिता के हल्ला एवं चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले, तो देखा कि पिता के सिर पर जगन्नाथ आचार्य रड से मारकर भाग रहा है.
Posted By: Samir Ranjan.