मैक्स मोबाइल अब नहीं कर सकेगा धौनी के नाम का उपयोग
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मैक्स मोबाइल का निर्माण करने वाली कंपनी को अपने विज्ञापनों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह के नाम का प्रयोग करने पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने 17 नवंबर 2014 को अंतरिम आदेश में मैक्स कंपनी को धौनी के नाम का प्रयोग करने […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मैक्स मोबाइल का निर्माण करने वाली कंपनी को अपने विज्ञापनों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह के नाम का प्रयोग करने पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने 17 नवंबर 2014 को अंतरिम आदेश में मैक्स कंपनी को धौनी के नाम का प्रयोग करने पर लगायी गयी रोक इस विवाद का पंचाट न्यायाधिकरण समाधान नहीं कर देता है.
धौनी ने वकील गौरव मित्रा और प्रतिक मलिक ने अदालत को सूचित किया था कि मैक्स कंपनी अभी भी धौनी का नाम अपने विज्ञापनों पर कर रही है जो अदालत के आदेश का उलंघन है. अदालत धौनी और रोहित स्पोर्टस की उस याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया है कि मैक्स कंपनी ने धौनी के नाम का प्रयोग करने की एवज में दस करोड रुपए देने का वायदा किया था लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं कया गया है.