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महेंद्र सिंह धौनी की याचिका पर मोबाइल कंपनी मैक्स मोबिलिंक के सीएमडी को नोटिस

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मोबाइल कंपनी मैक्स मोबिलिंक के सीएमडी को आज अवमानना नोटिस भेजा. आरोप है कि कंपनी ने धोनी के विज्ञापन वाले उत्पाद बेचना बंद करने के अदालत के आदेश का उल्लंघन किया. न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मैक्स मोबिलिंक प्राइवेट लिमिटेड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 20, 2015 7:44 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मोबाइल कंपनी मैक्स मोबिलिंक के सीएमडी को आज अवमानना नोटिस भेजा. आरोप है कि कंपनी ने धोनी के विज्ञापन वाले उत्पाद बेचना बंद करने के अदालत के आदेश का उल्लंघन किया.

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मैक्स मोबिलिंक प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय आर अग्रवाल को धोनी की अवमानना याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया. याचिका में कंपनी के निदेशक पर 22 जनवरी के अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गयी है.
अदालत ने कहा, नोटिस जारी कर पूछा जाता है कि मैक्स मोबिलिंक प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरु की जाए. अदालत ने कहा कि उन्हें 23 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल कर देना चाहिए.
अदालत ने कंपनी को 22 जनवरी को मोबाइल फोन समेत ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया था जिसमें धोनी का विज्ञापन हो.
धोनी के वकील गौरव मित्रा और रजनीश चोपडा ने अदालत को सूचित किया था कि कंपनी अब भी क्रिकेटर के नाम का इस्तेमाल करके उत्पाद बेच रही है जो अदालत के पहले के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है और अवमानना के समान है.

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