चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर बीसीसीआई को नोटिस

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आईपीएल स्‍पॉट फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपर किंग्स को लीग से निलंबित करने के न्यायमूर्ति लोढा समिति के फैसले के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति टी एस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 21, 2015 5:39 PM

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आईपीएल स्‍पॉट फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपर किंग्स को लीग से निलंबित करने के न्यायमूर्ति लोढा समिति के फैसले के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया.

मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति टी एस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार को भी मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी. इसी संगठन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल-छह सट्टेबाजी और स्‍पॉट फिक्सिंग मामले में जांच के निर्देश दिये थे. इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.
इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की मिल्कियत वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने समिति के फैसले पर स्थगनादेश भी मांगा है. इसने दलील दी है कि समिति का फैसला नैसर्गिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है. न्यायमूर्ति लोढा समिति ने सीएसके और राजस्थान रायल्स दो आईपीएल से दो साल के लिये निलंबित कर दिया है.
इस मामले में सीएसके के शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रायल्स के सह मालिक राज कुंद्रा सट्टेबाजी में दोषी पाये गए. दोनों पर बीसीसीआई के किसी भी मैच के लिये आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया है.

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