नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धौनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में आपराधिक मामला चलाये जाने पर रोक लगा दी. गौरतलब है कि एक विज्ञापन में उन्हें भगवान विष्णु के रूप में चित्रित किया गया था. जिसके खिलाफ उनपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. मामले पर सुनवाई करते हुए कनार्टक हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को खारिज करने से इनकार कर दिया था.
कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि धौनी या फिर किसी भी सेलिब्रेटी को इस तरह का विज्ञापन करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.इसके बाद महेंद्र सिंह धौनी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. जहां से उन्हें राहत मिली है.
क्या है विवाद
दरअसल विवाद यह है कि वर्ष 2013 में बिजनेस टुडे ने महेंद्र सिंह धौनी की एक तसवीर छापी, जिसमें उन्हें भगवान विष्णु के रूप में चित्रित किया गया था. वे अपने हाथों में कई तरह के प्रोडक्ट पकड़े हुए थे. इनमें जूता और चिप्स भी शामिल थे.
जयकुमार हीरेमठ नामक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गयी याचिका पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने धौनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था.