नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज बीसीसीआइ की उस याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी जिसमें इस मसले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इसके पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर बोर्ड की आमसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं या नहीं. न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निकट भविष्य में याचिका पर सुनवाई की जायेगी लेकिन कोई तारीख तय नहीं की है.
बीसीसीआइ की ओर से सीनियर एडवोकेट के के वेणुगोपाल ने याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की ताकि पूरे मसले पर न्यायिक स्पष्टीकरण मिल सके. बोर्ड ने न्यायालय के 22 जनवरी के फैसले पर सफाई मांगी है जिसमें श्रीनिवासन को चेन्नई सुपर किंग्स आइपीएल टीम से मालिकाना हक छोडने तक बीसीसीआइ का कोई भी चुनाव लडने से रोक दिया गया था. बीसीसीआइ ने न्यायालय से कहा कि श्रीनिवासन की स्थिति को लेकर वैधानिक स्पष्टता नहीं है.
श्रीनिवासन 28 अगस्त को कोलकाता में बोर्ड की अहम बैठक में भाग लेने पहुंचे थे जिसे उनकी मौजूदगी के कारण स्थगित करना पडा. श्रीनिवासन ने दलील दी थी कि एक प्रशासक के तौर पर और सीएसके की मालिक इंडिया सीमेंट्स के मालिक के तौर पर उनके हितों का कोई टकराव नहीं है. उन्होंने कहा था कि वह तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर बैठक में भाग ले रहे हैं और जस्टिस कृष्णा की राय का भी हवाला दिया था कि वह बैठक में भाग ले सकते हैं.