हितों के टकराव का मामला : सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को झटका

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज बीसीसीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उस आदेश की समीक्षा करने को कहा गया था जिसके जरिये क्रिकेट बोर्ड प्रशासकों को आईपीएल और चैम्पियन्स लीग जैसी प्रतियोगिताओं में व्यावसायिक हित हासिल करने की स्वीकृति देने से संबंधित विवादास्पद संशोधन को रद्द कर दिया गया था. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2015 9:18 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज बीसीसीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उस आदेश की समीक्षा करने को कहा गया था जिसके जरिये क्रिकेट बोर्ड प्रशासकों को आईपीएल और चैम्पियन्स लीग जैसी प्रतियोगिताओं में व्यावसायिक हित हासिल करने की स्वीकृति देने से संबंधित विवादास्पद संशोधन को रद्द कर दिया गया था.

उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की यह याचिका विचार योग्य नहीं लगी. न्यायालय ने नियम 6.2.4 में संशोधन को ‘वास्तविक खलनायक’ बताया था जिसके कारण आईपीएल प्रारुप में प्रशासक की जिम्मेदारी और व्यावसायिक हितों में हितों टकराव हो रहा था.

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति एमआई कलीफुल्ला की पीठ ने कहा, ‘‘हमने समीक्षा की अपील के समर्थन में पेश किए गए आधार पर गौर किया. हमें ऐसी कोई गलती नजर नहीं आई जिसके कारण 22 जनवरी 2015 के आदेश पर दोबारा गौर करने की जरुरत हो.’

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