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कोटला टेस्ट मैच पर से संकट टला, निर्धारित तारीख को ही होगा मैच

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी टेस्ट मैच के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ( एनओसी ) नहीं रोकने का निर्देश देते हुए कहा कि डीडीसीए प्रशासन की मनोरंजन कर की मांग के संबंध में एक करोड़ रुपये जमा करने को राजी हो गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 19, 2015 1:48 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी टेस्ट मैच के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ( एनओसी ) नहीं रोकने का निर्देश देते हुए कहा कि डीडीसीए प्रशासन की मनोरंजन कर की मांग के संबंध में एक करोड़ रुपये जमा करने को राजी हो गया है.

जस्टिस बदर दुरेज अहमद और संजीव सचदेवा की पीठ ने आप सरकार को उसके आबकारी, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा की गयी 24 करोड़ रुपये के मनोरंजन कर की मांग के संदर्भ में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाने का भी निर्देश दिया. अदालत ने डीडीसीए को 50- 50 लाख की दो किश्तों में एक करोड़ रुपये विभाग को जमा करने के निर्देश दिये जो भारत -दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच की मंजूरी हासिल करने के लिए जरुरी हैं.

यह मैच तीन से सात दिसंबर तक फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाना है.पहली किश्त दो सप्ताह के भीतर जमा करनी है और उसके बाद अगली किश्त दो सप्ताह बाद देनी है. पीठ ने कहा ,‘‘ अगले आदेश तक कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाये जायेंगे.’

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