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टी20 विश्व कप की मेजबानी के लिए डीडीसीए के सामने हाईकोर्ट ने रखी शर्त

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि आठ मार्च से शुरु हो रहे आईसीसी विश्व टी20 2016 के मैचों का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में तब तक नहीं हो सकता जब तक डीडीसीए काम पूरा होने का प्रमाण और अन्य जरुरी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करता. न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि आठ मार्च से शुरु हो रहे आईसीसी विश्व टी20 2016 के मैचों का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में तब तक नहीं हो सकता जब तक डीडीसीए काम पूरा होने का प्रमाण और अन्य जरुरी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करता.

न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि 18 नवंबरको अपने ओदश में उसने डीडीसीए को नई दिल्ली में तीन से सात दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के आयोजन की स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि वे भविष्य में काम पूरा होने के प्रमाण पत्र के बिना किसी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करेंगे.

अदालत ने साथ ही अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि डीडीसीए को दिल्ली शहरी कला आयोग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जरुरी स्वीकृति और भूमि एवं विकास कार्यालय से एनओसी के अलावा दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से 31 मार्च तक काम पूरा होने का प्रमाण पत्र लेने का ‘अंतिम मौका’ दिया गया है.

अदालत ने कहा, ‘‘हमने एसडीएमसी को सिर्फ उन टेस्ट मैचों के लिए अस्थाई कब्जा प्रमाण पत्र देने को कहा था. आप काम पूरा होने का प्रमाण पत्र लीजिए और फिर यहां आइये. इसके बिना हम आपको किसी मैच के आयोजन की स्वीकृति नहीं दे सकते.”

अदालत ने यह आदेश डीडीसीए की उस नयी याचिका पर दिया है जिसमें उसने आठ मार्च से तीन अप्रैल तक भारत में होने वाले विश्व टी20 के मैचों के आयोजन की स्वीकृति मांगी थी और दिल्ली में मैचों के लिए आयोजन के लिए एसडीएमसी को अस्थाई कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने को कहा था.

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