अजीत चंदीला पर लाइफटाइम बैन, शाह पांच साल के लिए बाहर

मुंबई : हरियाणा के आफ स्पिनर अजित चंदीला पर 2013 के आईपीएल स्पाट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि मुंबई के बल्लेबाज हिकेन शाह पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया. बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने आज हुई बैठक के बाद यह प्रतिबंध लगाया. बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर की अध्यक्षता वाली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2016 10:33 AM

मुंबई : हरियाणा के आफ स्पिनर अजित चंदीला पर 2013 के आईपीएल स्पाट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि मुंबई के बल्लेबाज हिकेन शाह पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया.

बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने आज हुई बैठक के बाद यह प्रतिबंध लगाया. बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और निरंजन शाह शामिल हैं. समिति ने चंदीला के साथी आरोपी पाकिस्तानी अंपायर असद रउफ पर फैसला 12 फरवरी तक टाल दिया है. उन्हें जवाब देने के लिये नौ फरवरी तक की मोहलत दी गई है.

चंदीला राजस्थान रायल्स के लिये खेलने के दौरान स्पाट फिक्सिंग के दोषी पाये गए. उन पर रिश्वत लेने, फिक्सिंग, जान बूझकर खराब खेलने और साथी खिलाडी से सट्टेबाजी के लिये संपर्क का आरोप है. बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने एक बयान में कहा ,‘‘ उसे बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता की धारा 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 , 2.2.3, 2. 4.1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया.’ उन्होंने कहा कि चंदीला बोर्ड या इसकी सदस्य ईकाइयों द्वारा आयोजित किसी तरह की क्रिकेट गतिविधि में आजीवन हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

ठाकुर ने कहा ,‘‘ बीसीसीआई का लक्ष्य क्रिकेट को पाक साफ रखना और किसी तरह के भ्रष्टाचार का कडाई से सामना करना है.’ दूसरी ओर बल्लेबाज शाह पर घरेलू सर्किट पर मुंबई के एक साथी खिलाड़ी को भ्रष्टाचार की पेशकश का आरोप है. ठाकुर ने कहा ,‘‘ उन्हें बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता की धारा 2.1.1 , 2.1.2, 2.1.4 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. वह पांच साल तक क्रिकेट के किसी भी प्रारुप या बोर्ड की गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.’

रउफ मामले पर सुनवाई आज होनी थी लेकिन वह खुद उपस्थित नहीं थे. उन्होंने जवाब में कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई और दूसरे जांच अधिकारी को नियुक्त करके जांच की जानी चाहिये. अनुशासन समिति ने यह अनुरोध खारिज कर दिया. बोर्ड ने कहा ,‘‘ समिति ने उन्हें नौ फरवरी तक लिखित जवाब देने का आखिरी मौका दिया है. सुनवाई और अंतिम आदेश की तारीख 12 फरवरी है.’

Next Article

Exit mobile version