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मद्रास हाईकोर्ट ने निलंबन हटाने की सुपरकिंग्स की याचिका खारिज की

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने उनके शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन के 2013 सट्टेबाजी प्रकरण में शामिल रहने के कारण इस आईपील को दो साल के लिए निलंबित करने के न्यायमूर्ति लोढा समिति के आदेश को चुनौती दी थी. मुख्य न्यायाधीश संजय किशन […]

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने उनके शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन के 2013 सट्टेबाजी प्रकरण में शामिल रहने के कारण इस आईपील को दो साल के लिए निलंबित करने के न्यायमूर्ति लोढा समिति के आदेश को चुनौती दी थी.

मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति पीएस शिवांगनम की प्रथम पीठ ने चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट लिमिटेड (सीएसकेएल) की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है. इससे पहले पिछले साल 14 दिसंबर को अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
पीठ ने साथ ही इसी आधार पर सीएसके और राजस्थान रायल्स के निलंबन को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका भी खारिज कर दी. लोढा समिति के आदेश को चुनौती देते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल के समिति के आदेश पर रोक लगाई जाए. सुपरकिंग्स का स्वामित्व शुरुआत में इंडिया सीमेंट्स के पास था.

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