नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2013 के सट्टेबाजी प्रकरण के कारण चेन्नई सुपर किंग्स पर दो साल का प्रतिबंध लगाने वाले जस्टिस लोढ़ा समिति के फैसले के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रहमण्यन स्वामी की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी.
मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि स्वामी की याचिका पर सुनवाई की तारीख बाद में तय की जायेगी. स्वामी ने न्यायालय में क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार द्वारा दायर याचिका को लेकर भी सीबीआई जांच की भी मांग की है.
स्वामी ने कहा ,‘‘ कैब की पहल पर हुई सारी कानूनी प्रक्रिया का वित्तपोषण ललित मोदी ने किया था और न्यायालय को धोखा दिया गया है.” उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पिछली याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से खारिज किया था.
चेन्नई सुपर किंग्स के शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रायल्स के सह मालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजी मामले में दोषी पाये जाने के बाद दोनों टीमों पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया था.