22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

केजरीवाल ने हाईकोर्ट में कहा, डीडीसीए की याचिका विचार योग्य नहीं

नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का उनके और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ दायर मानहानि का दीवानी मुकदमा विचार योग्य नहीं है. डीडीसीए ने कथित तौर पर अपने संचालन और वित्त पर इन दोनों […]

नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का उनके और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ दायर मानहानि का दीवानी मुकदमा विचार योग्य नहीं है.

डीडीसीए ने कथित तौर पर अपने संचालन और वित्त पर इन दोनों की टिप्पणियों को लेकर मामला दायर कराया था. आप नेता ने डीडीसीए के वाद को रद्द करने की मांग करते हुए किसी तरह की गलत, अपमानजनक, मानहानि वाली.. निंदात्मक और घृणित बयान देने से इनकार किया जिससे किसी की छवि को नुकसान और चोट पहुंची हो.

वकील अनुपम श्रीवास्तव के जरिये दायर बयान में केजरीवाल ने कहा कि डीडीसीए कृत्रिम संस्था है और मानहानि का मुकदमा दायर नहीं कर सकती. केजरीवाल ने संयुक्त रजिस्ट्रार राजेश कुमार सिंह के समक्ष पेश लिखित बयान में कहा, ‘‘वादी नंबर एक (डीडीसीए) की ओर से दायार मौजूदा मामला इसलिए खारिज किया जाना चाहिए.” अदालत ने डीडीसीए के मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल और आजाद को 15 जनवरी को नोटिस जारी करके उन्हें लिखित बयान दर्ज कराने को कहा था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें