दिग्विजय मानहानि मामला : केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
भोपाल : स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से दायर मानहानि के मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती की अदालत में हाजिर होने से छूट देने की अपील खारिज करते हुए आज उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के वकील हरीश मेहता द्वारा […]
भोपाल : स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से दायर मानहानि के मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती की अदालत में हाजिर होने से छूट देने की अपील खारिज करते हुए आज उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के वकील हरीश मेहता द्वारा आवश्यक बैठक के कारण भारती को आज अदालत में उपस्थित होने से छूट देने के लिये दायर की गई अपील को खारिज करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) भूभास्कर यादव ने उमा भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.
भारती को सुनवाई हेतु अदालत में हाजिर होने से छूट देने की अपील करते हुए मेहता ने कहा कि उनकी मुवक्किल शीर्ष अदालत के आदेश पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर एक अहम बैठक में व्यस्त हैं और इस वजह से यहां अदालत में उपस्थित नहीं हो सकती हैं.
सीजेएम यादव ने भारती की अपील को खारिज करते हुए कहा कि मानहानि के इस मामले में अक्तूबर 2015 से वह अपना बयान दर्ज नहीं करवा रहीं हैं तथा 13 वर्ष पुराने इस मामले में उन्हें कई बार अवसर दिया गया है.
इससे पहले फरवरी में तत्कालीन सीजेएम पंकज सिंह माहेश्वरी ने उमा भारती और दिग्विजय सिंह को अपने मतभेद समाप्त करने के लिये अपने वकीलों के साथ मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने के लिये कहा था, लेकिन यह नहीं हो सका.
मालूम हो कि मध्य प्रदेश में साल 2003 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर घोटाले के आरोप लगाए थे. उमा भारती ने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए पंद्रह हजार करोड़ का घोटाला किया. इन्हीं आरोपों के बाद दिग्विजय सिंह ने उमा भारती पर मानहानि का मामला दर्ज करवाया था.