हलफनामा दाखिल किये बिना राज्य संघों को पैसे नहीं दे सकता बीसीसीआई : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई से कहा कि तब तक राज्य संघों को धन आवंटित नहीं करे, जब तक कि वे यह हलफनामा दाखिल नहीं करते कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर अमल करेंगे. प्रत्येक 13 प्रदेश इकाइयों को दिये गए 16 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च नहीं किये जायें जब तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2016 4:40 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई से कहा कि तब तक राज्य संघों को धन आवंटित नहीं करे, जब तक कि वे यह हलफनामा दाखिल नहीं करते कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर अमल करेंगे. प्रत्येक 13 प्रदेश इकाइयों को दिये गए 16 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च नहीं किये जायें जब तक कि वे हलफनामा दाखिल नहीं करते.

उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को लोढ़ा समिति के बारे में आईसीसी से उनकी बातचीत को लेकर निजी हलफनामा दाखिल करने को कहा.उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर और बीसीसीआई अधिकारी रत्नाकर शेट्टी से 10 दिन के भीतर हलफनामा देने को कहा. मामले की सुनवाई 17 अक्तूबर तक टाली.वकील ने कहा कि बीसीसीआई सुधारों के खिलाफ नहीं है लेकिन तकनीकी दिक्कतें हैं , हम उन्हें दूर करेंगे.

कल सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देशों के क्रियान्वयन के मुद्दे पर आज आदेश देने का फैसला किया था. शीर्ष अदालत ने यह फैसला तब किया जब बीसीसीआई के वकील ने ‘‘कल तक बिना शर्त यह शपथपत्र’ देने से इनकार किया कि वह राज्य संगठनों को कोष देना बंद करने के बारे में निर्देश प्राप्त करेंगे और समिति की सिफारिशों का पालन करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘आपको बागी तेवर नहीं दिखाने चाहिए. इससे आपको कोई लाभ नहीं होने जा रहा.’ पीठ ने जोर दिया कि बीसीसीआई द्वारा धन के वितरण सहित सभी फैसलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं.
पीठ बीसीसीआई के इस रवैये से आहत थी कि शीर्ष अदालत और लोढा समिति के फैसले और निर्देश वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं. जब न्यायमित्र के रुप में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने न्यायाधीशों का ध्यान बीसीसीआई के हलफनामे की ओर दिलाने पर पीठ ने कहा कि इन्हें स्वीकार करने में बीसीसीआई की अनिच्छा ‘‘रणनीति’ या ‘‘साजिश’ का हिस्सा है.
उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का भी जिक्र किया और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मार्कंडेय काटजू को इसमें शामिल करने पर बोर्ड की आलोचना की जिन्होंने शीर्ष अदालत की गरिमा कमतर करने के लिए शीर्ष अदालत के फैसले तथा न्यायमूर्ति लोढा समिति की बातों के खिलाफ ‘‘अनुचित टिप्पणियां’ की थीं.
पीठ ने कहा, ‘‘जब आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन जाते हैं तो आप उस संस्था का हिस्सा हो जाते हैं जिससे गरिमा जुडी हुई है.’ पीठ ने सवाल किया कि क्या कोई पूर्व न्यायाधीश फैसलों के बारे में बात करता है, मीडिया से बात कर सकता है या संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सकता है.
सुब्रमण्यम ने कहा कि बीसीसीआई को न्यायमूर्ति काटजू की टिप्पणियां लिखित में मिली थीं. हालांकि उसने बाद में खुद को उनसे दूर किया लेकिन हलफनामे में उनके नजरिये का प्रमुख रुप से जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि बाध्यकारी फैसले का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई दीवानी और फौजदारी देानों तरह की अवमानना के लिए जिम्मेदार है.
उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई संस्था फैसले को उलटने के लिए तरीके और उपाय खोज सकती है. जवाब है ‘नहीं’. यह दीवानी के साथ साथ फौजदारी अवमानना है. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद के बीसीसीआई के सभी फैसलों को शून्य घोषित किया जाए.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत को यह आदेश देना चाहिए कि बीसीसीआई पदाधिकारी ‘‘साफ छवि वाले’ अदालत की तरफ से नियुक्त प्रशासकों का ‘‘स्थान’ लें.
सुब्रमण्यम की दलीलों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने सवाल किया कि पदाधिकारियों को नजरअंदाज करने वाले कौन लोग हो सकते हैं. अदालत ने कहा कि वह लोढ़ा समिति से यह कह सकती है कि बीसीसीआई को निर्देशों का पालन करने के लिए एक और अवसर दिया जाए.शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘दो विकल्प हैं. या तो हम कहें कि आप सिफारिशों का पालन करें या हम समिति से कहें कि उन्हें इसका पालन करने के लिए एक और मौका दिया जाए। वे बेहतर जानते हैं कि किस तरह के लोग प्रशासक हो सकते हैं.’ बिहार क्रिकेट संघ ने अपने सचिव आदित्य वर्मा के जरिये कहा कि समिति को बीसीसीआई के प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए.
पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी. पीठ ने कहा कि बीसीसीआई मामले को टाल नहीं सकती और राज्य संगठनों को सुधार का उल्लंघन करने नहीं दे सकती. पीठ ने कहा कि ‘‘उन्हें कोष देने को तुंरत रोका जाना चाहिए’ क्योंकि यह ‘‘सार्वजनिक धन’ है तथा इस बात पर पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए कि ‘‘धन किस तरह से खर्च किया जा रहा है.’ पीठ ने इस बात पर नाखुशी जताई कि एक अक्तूबर को आम सभा की बैठक से दो दिन पहले 29 सितंबर को 400 करोड रुपये बांटे गये.

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