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एमएस धोनी से पंगा लेना IPS अधिकारी को पड़ा महंगा, 100 करोड़ के मानहानि केस में कोर्ट से झटका

MS Dhoni 100 crores defamation case टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से पंगा लेना एक आईपीएस अधिकारी को महंगा पड़ गया है.

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) से पंगा लेना एक आईपीएस अधिकारी को महंगा पड़ गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने 100 करोड़ मानहानि मामले में अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका दायर कर आईपीएस अधिकारी ने मानहानि मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था.

न्यायमूर्ति एन शेषसायी ने कहा कि इस स्तर पर कोई भी आदेश निश्चित रूप से 2014 से लंबित मुख्य मामले की प्रगति को प्रभावित करेगा. इसके साथ ही उन्होंने कुमार की याचिका खारिज कर दी.

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क्या है मामला

दरअसल धोनी ने 2014 में आईपीएल मैचों की सट्टेबाजी, स्पॉट और मैच फिक्सिंग में शामिल होने के आरोपों से संबंधित दुर्भावनापूर्ण समाचार प्रसारित करने के लिए एक टीवी मीडिया फर्म और अन्य के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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उन्होंने शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच में शामिल आईपीएस अधिकारी सम्पत कुमार सहित विभिन्न प्रतिवादियों को बयान जारी करने और उन्हें प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी.

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धोनी ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादियों का एजेंडा लाखों प्रशंसकों और क्रिकेट प्रेमियों की नजर में उनकी छवि खराब करना है. न्यायाधीश एस तमिलवनन (अब सेवानिवृत्त) ने प्रतिवादियों को बयानबाजी से परहेज करने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था. सम्पत कुमार ने मानहानि के मुकदमे को चुनौती देते हुए 2014 में याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि आईपीएल स्पॉर्ट फिक्सिंग के आरोप में चेन्नई सुपर किंग्स को दो साल के लिए बैन कर दिया गया था. जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के मयप्पन पर कार्रवाई भी हुई थी. मयप्पन श्रीनिवासन के दामाद हैं.

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