महाराष्ट्र खेल आयुक्त ने इस अंडर-19 स्टार पर कसा शिकंजा, उम्र धोखाधड़ी मामले में की कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र के खेल आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया ने राजवर्धन हैंगरगेकर उम्र विवाद पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा अनाधिकृत सुधार किये गये थे और 8वीं कक्षा के लिए नये आवेदन के समय उनकी जन्मतिथि 10 नवंबर 2002 दर्ज की गयी थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 19, 2022 4:24 PM

महाराष्ट्र के खेल आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर भारत अंडर-19 विश्व कप विजेता सदस्य राजवर्धन हैंगरगेकर के खिलाफ उम्र धोखाधड़ी के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. 8 फरवरी को लिखे एक पत्र में बकोरिया ने बीसीसीआई सचिव जय शाह को लिखा था कि तेज गेंदबाज ने अपनी जन्म तिथि 10 जनवरी 2001 से बदलकर 10 नवंबर, 2002 कर दी थी.

U-19 वर्ल्ड कप में राजवर्धन हैंगरगेकर की उम्र अधिक थी

बकोरिया ने कहा कि और इस तरह हाल ही में समाप्त हुए अंडर -19 विश्व कप में भाग लेने के दौरान राजवर्धन हैंगरगेकर की उम्र अधिक थी. बकोरिया ने बीसीसीआई से कहा कि राजवर्धन हैंगरगेकर का आचरण खेल की अखंडता और नैतिकता के खिलाफ है. यह निष्पक्ष खेल से वंचित करता है और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए आपसे अनुरोध है कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए.

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कड़ी कार्रवाई की मांग

पत्र को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रियाज बागबान को भी भेजा गया है. बकोरिया ने आगे लिखा कि जांच और रिपोर्ट के अनुसार यह पता चलता है कि राजवर्धन हैंगरगेकर ने अपने अकादमिक करियर की शुरुआत टेरना पब्लिक स्कूल, उस्मानाबाद से की है. यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित स्कूल कोड द्वारा शासित है.

स्कूल में दर्ज है दूसरी जन्मि तिथि

तेरना पब्लिक स्कूल (प्राथमिक संभाग) उस्मानाबाद में पहली कक्षा में राजवर्धन हैंगरगेकर के प्रवेश के समय, जन्म तिथि 10 जनवरी 2001 के रूप में अंकित की गयी थी. स्कूल का रिकॉर्ड बताता है कि राजवर्धन हैंगगेकर की सातवीं कक्षा तक की जन्मतिथि 10/01/2001 दर्ज है. आयुक्त ने आरोप लगाया कि स्कूल ने हैंगरगेकर की जन्मतिथि में अनाधिकृत सुधार किया है.

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प्रधानाध्यापक ने अनाधिकृत रूप से किया सुधार

बकोरिया ने कहा कि टेरना पब्लिक स्कूल, उस्मानाबाद द्वारा बनाये गये सामान्य रजिस्टर के अनुसार उनकी जन्म तिथि 10/01/2001 है. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा अनाधिकृत सुधार किये गये थे और 8वीं कक्षा के लिए नये आवेदन के समय उनकी जन्मतिथि 10 नवंबर 2002 दर्ज की गयी थी. यदि प्रधानाध्यापक को जन्म तिथि में किसी भी सुधार की आवश्यकता है, तो संबंधित जिले के शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है. हालांकि, हैंगरगेकर की जन्मतिथि में परिवर्तन करने के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गयी है.

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