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विनेश फोगाट को राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका, वर्ल्ड चैंपियन ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप

वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकने का आरोप लगाया है. वह गुरुवार को राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थीं. उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगली तिथि और समय घोषित किये जायेंगे.

भारत की विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विनेश फोगाट ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने दिल्ली के राजघाट पर धारा 144 लगा दी है और पहलवानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है. भारत की शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट ने घोषणा की थी कि गुरुवार को पहलवानों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. विनेश ने ट्विटर पर घोषणा की कि दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के राजघाट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करने के लिए विनेश के साथ-साथ बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने भी ट्विटर का सहारा लिया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस की नयी तिथि होगी घोषित

विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘सभी को नमस्कार, कल दोपहर 12:30 बजे हम दिल्ली के राजघाट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. जय हिंद.’ अब उन्होंने कहा है कि पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर धारा 144 लगा दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय और स्थान तय कर लिया जाएगा. विनेश ने ट्वीट किया, ‘पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लगा दी है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है. अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय और स्थान जल्द ही तय किया जाएगा.’

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विनेश फोगाट ने चयन ट्रायल में छूट पर कही थी यह बात

पिछले महीने, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को तदर्थ समिति से एशियाई खेलों, हांग्जो में ट्रायल से छूट मिल गई थी, जो 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. उन्हें पहलवानों से बहुत आलोचना मिली और उन्होंने फेसबुक पर एक संयुक्त लाइव सत्र करके और उन आरोपों का जवाब देकर अपनी चुप्पी तोड़ी, जो पहलवान अंतिम पंघाल ने एशियाई खेलों, हांगझू के लिए ट्रायल से छूट पर लगाए थे. लाइव सेशन के दौरान विनेश ने अंतिम द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि हम ट्रायल के खिलाफ नहीं हैं. मैं अंतिम को दोष नहीं दे रही हूं. वह समझने के लिए बहुत छोटी है. वह अपनी जगह पर सही है. वह इसके लिए लड़ रही है. उसका अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. लेकिन हम गलत नहीं हैं.


अंतिम पंघाल ने कही थी यह बात

पहलवान अंतिम पंघाल ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से एशियाई खेल 2023 में सीधे प्रवेश के लिए पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगट को दी गई छूट पर सवाल उठाए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने एशियाई खेल 2023 में सीधे प्रवेश के लिए पहलवानों, बजरंग पूनिया और विनेश फोगट को दी गई छूट पर पहलवानों, अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया.

इस स्थिति में एशियन गेम्स से बाहर हो सकते हैं बजरंग और विनेश

अगर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप के लिए आगामी ट्रायल हार जाते हैं तो उन्हें भारत की एशियाई खेलों की टीम से हटा दिया जाना चाहिए. यह प्रस्ताव आईओए के तदर्थ पैनल को दिया जाएगा. पूनिया (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा) और फोगट (महिला 53 किग्रा) को चतुष्कोणीय शोपीस के लिए सीधे प्रवेश दिया गया, जबकि शेष 16 ओलंपिक वजन श्रेणियों में अन्य उम्मीदवारों को हांग्जो के लिए भारतीय टीम में अपना स्थान बुक करने के लिए 22-23 जुलाई को कठिन परीक्षणों से गुजरना पड़ा. खेल 23 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. 21 अप्रैल से 28 मई तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने वाले पुनिया, फोगाट और चार अन्य पहलवानों ने ट्रायल की तैयारी के लिए 10 अगस्त तक का समय मांगा था.

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बजरंग और विनेश पर बाहर होने का खतरा

ओलंपिक काउंसिल एशिया (OCA) ने नाम से कुश्ती प्रविष्टियां प्राप्त करने की समय सीमा 23 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई. इसके बाद आईओए तदर्थ पैनल ने ट्रायल आयोजित करने का फैसला किया. लेकिन पूनिया और फोगट दोनों को छूट दे दी. जिससे कुश्ती बिरादरी में गुस्सा पैदा हो गया, जिसने फैसले में पक्षपात का आरोप लगाया. पैनल के एक सदस्य जियान सिंह ने पीटीआई को बताया, “हम पैनल को प्रस्ताव देंगे कि अगर बजरंग और विनेश विश्व चैम्पियनशिप ट्रायल जीतते हैं, तभी उन्हें एशियाई खेलों के लिए भेजा जाना चाहिए. अन्यथा नहीं. अगर बजरंग ट्रायल हार जाते हैं तो वह स्टैंड-बाय और विजेता होंगे. फिलहाल कालीरमन (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा) और अंतिम पंघाल (महिला 53 किग्रा) स्टैंडबाय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उन श्रेणियों में एशियाई खेलों के ट्रायल जीते हैं जहां बजरंग और विनेश प्रतिस्पर्धा करते हैं.

बृजभूषण के वकील ने कोर्ट में दी दलील

गौरतलब है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के वकील ने बुधवार को यौन उत्पीड़न मामले में आरोपों के बिंदु पर दलील दी थी कि बिना यौन इरादे के किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है. वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष मामले में अधिकार क्षेत्र और सीमाओं के बिंदु पर भी दलील दी. उन्होंने कहा कि आरोप कालातीत हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने बृज भूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन की दलीलें सुनीं. मामले को आगे की बहस के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध किया गया है. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

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