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बृजभूषण शरण सिंह पॉक्सो मामले में नाबालिग और उसके पिता का दर्ज होगा बयान, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के उपर से पॉक्सो केस रद्द करने की याचिका पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है. कोर्ट ने शिकायकर्ता और उनके पिता को एक अगस्त तक बयान दाखिल करने का नोटिस जारी किया है.

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO केस को रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. पोक्सो मामले को रद्द करने से पहले कोर्ट नाबालिग और उनके पिता का बयान दर्ज करना चाहता है. इसके लिए कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उनके पिता को एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है.

नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के नहीं मिले सबूत

बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों ने डराने-धमकाने और यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किये थे, जिनमें एक मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. बाद में जांच के बाद पुलिस को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं मिले और पुलिस ने कोर्ट से पॉक्सो केस रद्द करने की मांग की है.

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बयान के बाद होगी आगे की सुनवाई

अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न के लिए निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण सिंह के खिलाफ एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने कार्यवाही के दौरान पीड़ित/शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और उन्हें एक अगस्त तक पुलिस रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके बाद अदालत मामले की आगे सुनवाई करेगी.

बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन

बृजभूषण के खिलाफ भारत की शीर्ष पहलवानों ने मोर्चा खोला था. काफी दिनों तक बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के नेतृत्व में कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पहलवानों का धरना प्रदर्शन हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई कोर्ट में जारी रखने की बात कही है.

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