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Wrestlers Protest: नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान, बृजभूषण सिंह पर लगाये थे यौन शोषण के आरोप

Wrestlers Protest: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों ने यौन शोषण की एफआईआर कराई थी, जिसमें से एक नाबालिग थी. नाबालिग पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है.

By Sanjeet Kumar | May 11, 2023 11:54 AM
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Wrestlers Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है. सात महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न आरोप लगाए थे. उसमें से एक नाबालिग पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है. नाबालिग की यौन शोषण की एफआईआर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी. इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि सात महिला पहलवानों में से अकेली नाबालिग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया.

नाबालिक पीड़िता ने दर्ज कराया बयान

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘नाबालिग ने बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है.’ इसके साथ ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) को भी नोटिस देकर कुछ टूर्नामेंट्स की जानकारी मांगी है. महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि यौन उत्पीड़न की कुछ कथित घटनाएं उन टूर्नामेंट में हुई, जहां बृजभूषण भी मौजूद थे.

पहलवानों ने दायर की थी याचिका

इससे पहले सभी शिकायत करने वालों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे. इसके बाद पहलवानों ने बयान 164 के तहत दर्ज कराने की अपील की थी. इसके लिए राउज अवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दायर की थी. अब तक केवल नाबालिग का ही बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया था.

15 अन्य गवाहों के बयान भी हुए दर्ज

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने मामले से जुड़े 15 अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं. साथ ही ओलंपियन बॉक्सर मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी है. इस कमेटी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आरोप की जांच की थी. मामले में एक अधिकारी ने कहा कि वैसे तो समिति की रिपोर्ट में पहलवानों के बयान थे, लेकिन उसे अलग से दर्ज करवा लिया गया, ताकि कोर्ट में दिक्कत ना हो.

सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था केस

गौरतलब है कि पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में याचिका दायर की थी. जिस पर दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की. पहलवान कोर्ट से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर केस बंद कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जिस मकसद से याचिका दर्ज करायी गई थी, वो पूरी हुई. पहलवान किसी अन्य मदद के लिए निचली अदालत या फिर हाईकोर्ट जाएं. वहीं, पहलवानों की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

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