तीन आरोपितों को भेजा गया जेल
व्यवसायी सोहैल अपहरण छपरा (कोर्ट) सूरत के वस्त्र व्यवसायी सोहैल हिंगोरा के अपहरण एवं फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले में सीआइडी ने जिन तीन आरोपितों को को गिरफ्तार किया था, उन्हें मंगलवार को छपरा न्यायालय के सीजेएम अनिल कुमार झा के समक्ष प्रस्तुत किया. इस मामले में नयागांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111/13 […]
व्यवसायी सोहैल अपहरण
छपरा (कोर्ट)
सूरत के वस्त्र व्यवसायी सोहैल हिंगोरा के अपहरण एवं फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले में सीआइडी ने जिन तीन आरोपितों को को गिरफ्तार किया था, उन्हें मंगलवार को छपरा न्यायालय के सीजेएम अनिल कुमार झा के समक्ष प्रस्तुत किया. इस मामले में नयागांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111/13 के अनुसंधानकर्ता मोहन कुमार ने गिरफ्तार तीनों अप्राथमिक आरोपितों को सीजेएम के समक्ष प्रस्तुत कर एक पखवारा तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने तीनों को जेल भेज दिया. जिन आरोपितों को जेल भेजा गया है, उनमें लखीसराय जिले के मेदनी चौक थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी कृष्ण देव प्रसाद महतो का पुत्र रविश कुमार और इसी जिला एवं थाना क्षेत्र के मेरहां निवासी गणोश महतो का पुत्र पंकज कुमार मोती और निहरा निवासी विनोद कुमार महतो का पुत्र गौतम कुमार उर्फ कक्कू है, जिसका हाल मोकाम मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र का लल्लू पोखरा दरसाया गया है.
अनुसंधानकर्ता ने इन तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये जाने का पूरा साक्ष्य होने की बात आवेदन में कही है. न्यायिक दंडाधिकारी ने तीनों अभियुक्तों को मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया है.