रांची: अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हुई. इसके बाद अदालत ने समझौते के तहत बने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए अमीषा पटेल को नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है. शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की अधिवक्ता विजयालक्ष्मी श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि अभिनेत्री बार-बार समय लेकर अदालत के आदेश की अवेहलना कर रही हैं. उनकी जमानत रद्द की जाए. बता दें कि अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला वर्ष 2018 में दर्ज कराया था. कोर्ट ने मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ सात अप्रैल 2023 को वारंट जारी किया था. इसके बाद अमीषा ने 17 जून को कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली थी.
समझौते के आधार पर पैसे लौटाने को तैयार हैं अमीषा पटेल
फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटले के अधिवक्ता जय प्रकाश ने इससे पूर्व बुधवार को अदालत को बताया था कि पांच किस्तों में बकाया राशि दो करोड़ 75 लाख रुपये को आपसी समझौते के आधार पर लौटाने के लिए अमीषा तैयार हो गयी हैं. इसके बाद अदालत ने उन्हें गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था.
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क्या है मामला
फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह ने फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. देसी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह से अमीषा पटेल ने रुपये लिये थे, लेकिन फिल्म नहीं बनी. अजय कुमार सिंह द्वारा पैसा मांगने पर अमीषा पटेल ने दो चेक दिये थे, लेकिन दोनों चेक बाउंस कर गये. इसे लेकर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला वर्ष 2018 में दर्ज कराया था. कोर्ट ने मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ सात अप्रैल 2023 को वारंट जारी किया था. इसके बाद अमीषा ने 17 जून को कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली थी.
चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल पांच किस्तों में 2.75 करोड़ देने को तैयार