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Hemant Soren News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. बुधवार (22 मई) को अपनी दलीलें पेश करने के बाद जब जज ने याचिका को खारिज करने की बात कही, तो हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया. कोर्ट की अनुमति से उन्होंने याचिका वापस ले ली.
Hemant Soren ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. उनके वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की थी.
कपिल सिब्बल ने कल कहा था- हम जमानत नहीं मांग रहे
मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में जब मामले की सुनवाई चल रही थी, तब हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह जमानत की मांग नहीं कर रहे. वह कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई गलत है. उसने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, आप नहीं रख रहे सारे तथ्य
इसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूछा कि क्या आप गिरफ्तारी की वैधता पर बहस करना चाहते हैं. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा- हां. तब पीठ ने कहा कि इस मामले पर हम कल यानी 22 मई को सुनवाई करेंगे. 22 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप सारे तथ्य नहीं रख रहे हैं.
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे कपिल सिब्बल
खंडपीठ ने कहा कि वह याचिका को खारिज करने जा रहे हैं. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी. बता दें कि कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि जिस जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वह उनकी है ही नहीं.
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