10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जाली चेक से पैसे निकालने पर हुई तीन साल की सजा

पटना : जाली चेक से दूसरे के खाते से पैसे निकालने के मामले के दोषी को पटना सदर के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने बुधवार को तीन साल की कैद और 4000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले को आर्थिक अपराध इकाइ ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया था. जानकारी के अनुसार पटना स्थित […]

पटना : जाली चेक से दूसरे के खाते से पैसे निकालने के मामले के दोषी को पटना सदर के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने बुधवार को तीन साल की कैद और 4000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले को आर्थिक अपराध इकाइ ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया था.
जानकारी के अनुसार पटना स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक देवदत्त पाढ़ी ने पटना के सालिमपुर अहरा में चल रहे रिलैक्स टूर पैकेज के मालिक यश वर्द्धन पर फर्जीवाड़ा का एफआइआर दर्ज करवाया. आरोप में उन्होंने कहा कि यश वर्द्धन ने डुप्लिकेट चेक प्रिंट करवाकर अपने खाते में 2,83,200 रुपये ट्रांसफर करवा लिया. पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी का वास्तविक नाम मो सलीम है और वह महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला है.
वह फर्जी नाम से पटना में रह रहा था और कारोबार कर रहा था. उस पर जाली चेक से पैसे निकालने के अन्य कई मामले दर्ज हैं. बैंक से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी की पहचान की गयी. कोर्ट में ट्रायल पूरा होने पर उसे सजा सुनायी गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें