पटना: विश्वविद्यालय कर्मियों के पेंशन भुगतान के लिए सरकार ने 211 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. पटना विवि के बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए 55 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. विघटित विवि सेवा आयोग के रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन भुगतान के लिए 97.53 लाख रुपये जारी किये जायेंगे. यह फैसला मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है.
बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए 55.08 करोड़ : कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालय व अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान के लिए 211.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. पटना विवि को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 55.08 करोड़ रुपये दिये गये हैं. विघटित बिहार राज्य विवि (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग के कर्मियों को पेंशन भुगतान के लिए गैर योजना मद में 97.53 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी है. राज्य के विवि- स्नातक स्तरीय महाविद्यालय तथा अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों सहित कुलपति व प्रतिकुलपति को एक जनवरी, 2006 से यूजीसी वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय भार के रूप में 630 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
मानदेय भुगतान के लिए 2947 करोड़ मंजूर : बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत आइटी मैनेजर, प्रखंड सूचना प्रोद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 2947 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों को अपर सचिव से विशेष सचिव में तथा बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव को उप सचिव में प्रोन्नति दी गयी है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पटना के लिए 19 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. इसी तरह न्यायमंडल लखीसराय, सुपौल और अररिया में ग्रुप सी और ग्रुप डी के 379 पदों को स्वीकृति दी गयी है. मंत्रिमंडल में शेखपुरा और जगदेव पथ के बीच बनने वाले फ्लाइ ओवरब्रिज के पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी है. पहले 161 करोड़ रुपये का एस्टीमेट था. अब उसे पुनरीक्षित कर 298 करोड़ रुपये कर दिया गया है. ट्रैफिक लोड को कम करने के उद्देश्य से फ्लाइ ओवर ब्रिज में तीन नये स्पेन का निर्माण कराया जायेगा.
सेवामुक्त होंगे कार्यपालक अभियंता
सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप कड़ा कदम उठाते हुए ग्रामीण कार्य विभाग पटना प्रमंडल दो के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नंद किशोर प्रसाद को जबरन सेवा से हटाने का निर्णय लिया है. उन पर विक्रमगंज अग्रिम कार्य योजना प्रमंडल एक के कार्यकाल में भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप था. नवादा के तत्कालीन सेवानिवृत्त जिला सहकारिता पदाधिकारी भरोसा राम के पेंशन की राशि जब्त करने का फैसला लिया गया है. इसी तरह पूर्वी चंपारण के जिला सहकारिता पदाधिकारी सह सहायक निबंधक सहयोग समितियां सुरेश प्रसाद को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है. गोड्डा के तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी जो सहायक निबंधक के पद पर कार्यरत हैं उन्हें सेवा से बरखास्त कर दिया गया है, जबकि गोपालगंज ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को सहायक अभियंता के पद से डिमोट कर दिया गया है.