प्रभुनाथ सिंह की गिरफ्तारी 19 मई तक टली
छपरा (बिहार) : सांसत में फंसे राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को अंतरिम राहत देते हुए बिहार के सारण जिले की एक अदालत ने चुनाव संबंधित मामलों में उनके खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों में उनकी गिरफ्तारी आज 19 मई तक स्थगित कर दी. सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला […]
छपरा (बिहार) : सांसत में फंसे राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को अंतरिम राहत देते हुए बिहार के सारण जिले की एक अदालत ने चुनाव संबंधित मामलों में उनके खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों में उनकी गिरफ्तारी आज 19 मई तक स्थगित कर दी. सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पाण्डेय ने आदेश पारित कर सिंह की गिरफ्तारी पर 19 मई तक रोक लगा दी.
उल्लेखनीय है कि जिले की एक निचली अदालत ने जिला के विभिन्न पुलिस थानों में दायर दो प्राथमिकियों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इनमें से एक मामला राजद्रोह का है. न्यायाधीश ने राजद सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले चुनाव आयोग ने सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत की ओर से यह राहत उसके बाद आयी. जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल को कथित रुप से बैरीकेड तोड़ने और 12 अप्रैल को सारण संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नामांकन दाखिल करने के बाद एक चुनावी भाषण में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करने के सिलसिले में सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ दो प्राथमिकी दायर की थी.
अपने भाषण में राजद सांसद ने कथित रुप से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि वह गरीब लोगों का मतदान सुनिश्चित करने में विफल रहा है और उन्होंने कथित रुप से अपने समर्थकों से एक से ज्यादा वोट डालने का आह्वान किया था. बाद में, जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार को धमकाने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में राजद नेता के खिलाफ दो और मामले दर्ज किये गये.