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बाल विवाह मामले में दूल्हा समेत चार लोग गिरफ्तार
बाल विवाह मामले में दूल्हा समेत चार लोग गिरफ्तार मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग है किशोरी बक्सर : बाल विवाह मामले में पुलिस ने दूल्हा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में दूल्हा अरविंद कुमार, मामा मुन्ना भर, किशोरी के पिता बबन भर और विवाह का आयोजन करानेवाले शशि पंडित शामिल हैं. पुलिस […]
बाल विवाह मामले में दूल्हा समेत चार लोग गिरफ्तार
मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग है किशोरी
बक्सर : बाल विवाह मामले में पुलिस ने दूल्हा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में दूल्हा अरविंद कुमार, मामा मुन्ना भर, किशोरी के पिता बबन भर और विवाह का आयोजन करानेवाले शशि पंडित शामिल हैं. पुलिस ने पूछताछ कर सभी को जेल भेज दिया है. प्रेसवार्ता के दौरान एसपी राकेश कुमार ने बताया कि मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
वहीं अगुआ और पंडित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. किशोरी की मेडिकल जांच करायी गयी़ मेडिकल रिपोर्ट में उसके नाबालिग होने की पुष्टि हुई है. एसपी ने बताया कि 23 जनवरी को अखबार के माध्यम से नाबालिग की शादी की खबर मिली तो पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. किशोरी के मामा मुन्ना भर अपनी भांजी की शादी के लिए मठिला निवासी राजेंद्र प्रसाद से मिला. दोनों के बीच लखनऊ के रहनेवाले अरविंद कुमार से शादी की बात तय हो गयी. किशोरी के मामा ने बक्सर के रामरेखा घाट पर पंडित शशि पंडित से मिला और सारा मामला सेट कर लिया. शशि पंडित ने 22 जनवरी को रहने और खाने से लेकर शादी की सभी व्यवस्था करा दी. साथ ही पूरी शादी करा दी. जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हा समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. किशोरी को भी हिरासत में लेकर मेडिकल जांच करायी गयी. अब कोर्ट के आदेश पर किशोरी जहां चाहे जा सकती है. उन्होंने बताया कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को लेकर निकाली गयी मानव शृंखला के दूसरे दिन घटी ऐसी घटना बहुत शर्मनाक है.
नगर थानाध्यक्ष पर भी हो सकती है कार्रवाई : बाल विवाह मामले में एसपी राकेश कुमार सख्त हैं. इस घटना की सूचना के बाद कोई कार्रवाई नहीं करने पर नगर थानाध्यक्ष दयानंद प्रसाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं. एसपी राकेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई अगर थानाध्यक्ष द्वारा नहीं की जाती तो नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
मामले की जांच भी की जायेगी. खबर छपने के बाद पूरे मामले की जांच करने के बाद पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आदेश दिया गया था. बता दें कि 21 जनवरी को सूबे के मुख्यमंत्री की पहल पर दहेज प्रथा के विरोध व बाल विवाह के खिलाफ मानव शृंखला बनायी गयी थी. इस मानव शृंखला से भी आरोपित सीख नहीं लिए और कार्यक्रम के अगले ही दिन 23 जनवरी को शहर के रामरेखा घाट पर बच्ची की शादी करा दिये.
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