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चिकित्सक हत्याकांड में एक को मिली सजा

हिलसा (नालंदा). चिकित्सक हत्या कांड मामले में हिलसा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. चंडी थाना क्षेत्र के चिस्तीपुर गांव निवासी डॉ नंद किशोर की हत्या 15 फरवरी, 2004 को कर दी गयी थी. पूर्व की […]

हिलसा (नालंदा). चिकित्सक हत्या कांड मामले में हिलसा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
चंडी थाना क्षेत्र के चिस्तीपुर गांव निवासी डॉ नंद किशोर की हत्या 15 फरवरी, 2004 को कर दी गयी थी. पूर्व की दुश्मनी को लेकर गांव के ही आधा दर्जन लोगों ने मिल कर चिकित्सक की नाक पर तकिया रख कर उनकी जान ले ली थी. इस संबंध में मृतक के पुत्र डॉ धनंजय कुमार ने छह लोगों के विरुद्ध चंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश श्री शुक्ला ने एक अभियुक्त दिलीप राम को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बचाव पक्ष की ओर से नरेश कुमार महारथी ने बहस की. जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो मुख्तार सालेह ने अपनी दलीलें पेश कीं. इस मामले के शेष पांच अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में ट्रायल अभी जारी है.

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