अपहरण और हत्या के मामले में दस को उम्रकैद

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने वर्ष 2003 में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में आज दस लोगों को उम्रकैद एवं तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (तृतीय) विनय कुमार ने बलिया थाना अंतर्गत शादीपुर गांव निवासी मुरारी सिंह का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2014 4:08 PM

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने वर्ष 2003 में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में आज दस लोगों को उम्रकैद एवं तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (तृतीय) विनय कुमार ने बलिया थाना अंतर्गत शादीपुर गांव निवासी मुरारी सिंह का अपहरण कर 31 मई 2003 को उसकी गोली मारकर हत्या करने का दोषी मानते हुए उसी गांव के अभिमन्यु सिंह, सुनील सिंह, सदानंद सिंह, अरुण सिंह, बसंत सिंह, मनोज सिंह, साजन सिंह, बमबम सिंह, अनिल सिंह, एवं अरविंद सिंह को आज उम्रकैद एवं तीन-तीन हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी.

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