सुपौल (बिहार): स्थानीय अदालत ने दो दशक पुराने हत्या कांड में आज एक महिला सहित दो मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनायी. त्वरित अदालत के तदर्थ न्यायाधीश सुनील कुमार चौधरी ने चुलाई खात्बे की हत्या के जुर्म में बिनोद खात्बे और रम्भा देवी को दोषी ठहराने के बाद यह आदेश दिया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषियों ने 1994 में छततरपुर पुलिस थाना क्षेत्र में चुलाई खात्बे को पीटा था. बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गयी थी. जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया है.