गोपालगंज. चर्चित खजूरबानी शराबकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय लवकुश कुमार के उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को 13 आरोपितों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 120 दिन तक अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाया.
गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 347/2016 में खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने व भंडारण करने के मामले में दोषी पाया. खजूरबानी में शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी. सजा पर पांच मार्च को सुनवाई होगी.
कोर्ट से दोषी करार दिये जाने के बाद कांड के 11 आरोपितों को जेल भेज दिया. वहीं, दो आरोपितों के उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है. कोर्ट से आरोपितों के दोषी करार देने के साथ ही पीड़ित पक्षों को इंसाफ मिलने की आस जग गयी.
स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व विनय मिश्र की दलीलों व कोर्ट को उपलब्ध कराये गये साक्ष्य को देखने के बाद कोर्ट ने खजूरबानी कांड के आरोपित झठू पासी, रीता देवी, इंदू दंवी, रंजय पासी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, राजेश पासी, लालबाबू पासी, नगीना पासी, कैलासों देवी, संजय पासी व सनोज पासी को कोर्ट ने दोषी पाया है. जबकि कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण संजय पासी व सनोज पासी के खिलाफ कोर्ट गैर जमानतीय वारंट जारी किया है.
उत्पाद स्पेशल कोर्ट में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में सुनवाई पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. नगर थाने के खजुरबानी शराबकांड 348/16, जिनमें 19 लोगों की मौत के मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस कुमार की कोर्ट ने 10 जनवरी, 20 को स्व अंगद प्रसाद व राजन प्रसाद की अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशीष गिरि के दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है.
Posted by Ashish Jha