पटना. 34,540 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति में वंचित रहे 2,413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का आदेश पटना हाइकोर्ट ने दिया है. नियुक्ति प्रकिया चार माह में पूरी कर लेनी है. हाइकोर्ट ने 2,413 पदों पर नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव की एक कमेटी बनायी है.
यह कमेटी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से सहमति लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी. कमेटी व प्रधान सचिव के मत एक हुए, तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें भिन्नता आयी, तो प्रधान सचिव का मत ही मान्य होगा. 2,413 पदों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है.
इसमें 1,929 के अलावा 366 और 118 पदों पर नियुक्ति होगी. तीन महीने के अंदर कमेटी अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग करा लेगी और अगले एक महीने में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जायेगा.