बिहटा गैंगरेप के सभी आरोपित 24 घंटे में गिरफ्तार

पटना/ बिहटा: बिहटा में नागा पुल से इंटर की छात्र को अगवा कर गैंगरेप करनेवाले सभी छह आरोपित 24 घंटे के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ गये. एसपी ग्रामीण हरि किशोर राय के नेतृत्व में की गयी छापेमारी में पुलिस को यह सफलता मिली. छापेमारी में दानापुर डीएसपी राजेश कुमार, इंस्पेक्टर संजीत कुमार सिन्हा, सब-इंस्पेक्टर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2014 5:06 AM

पटना/ बिहटा: बिहटा में नागा पुल से इंटर की छात्र को अगवा कर गैंगरेप करनेवाले सभी छह आरोपित 24 घंटे के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ गये. एसपी ग्रामीण हरि किशोर राय के नेतृत्व में की गयी छापेमारी में पुलिस को यह सफलता मिली.

छापेमारी में दानापुर डीएसपी राजेश कुमार, इंस्पेक्टर संजीत कुमार सिन्हा, सब-इंस्पेक्टर मोहन कुमार, संतोष कुमार पंकज, प्रशांत कुमार शामिल रहे. शुक्रवार को आरोपितों से पूछताछ की गयी तथा आइजी एके आंबेडकर ने बिहटा थाने पहुंच कर मामले की जानकारी ली. आइजी ने चार दिनों में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.

मालूम हो कि बिहटा में दिन दहाड़े छात्र के अगवा करने तथा बंधक बना कर उसके ब्वाय फ्रेंड के सामने गैंगरेप किये जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद गुरुवार को पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके से एक आरोपित टेंपो चालक दीपक के पकड़े जाने के बाद अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी जितेंद्र राणा ने निर्देश दिये थे. पुलिस छापेमारी अभियान क तहत सभी आरोपितों को पकड़ने में सफल रही. गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गयी है. गौरतलब है कि गुरुवार को बिहटा-डुमरी मार्ग में नागाबाबा पुल स्थित एचपीसीएल के समीप आरा निवासी इंटर की छात्र अपने दोस्त के साथ बैठी थी. इस दौरानआधा दर्जन युवकों ने लड़का को बंधक बनाया और छात्र के साथ गैंगरेप किया.

ये हुए गिरफ्तार

गैंग रेप के आरोपितों में टेंपू चालक दीपक कुमार, चुनचुन कुमार, सोनू कुमार, नंदा कुमार, भुअर यादव व रामजी राय को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपित बिहटा स्थित दिलावरपुर के रहनेवाले हैं.

आज 164 में छात्र का होगा बयान

शुक्रवार को पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी. दो दिनों के अंदर मेडिकल जांच की रिपोर्ट मिल जायेगी. वहीं शनिवार को उसका 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराया जायेगा. इस मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जायेगा और आरोपितों को जल्द सजा दिलाने का प्रयास होगा. पीड़िता को आर्थिक सहयोग दिलाया जायेगा. पुलिस ने 376 (जी) /34 भादवि तथा पोस्को के तहत मामला दर्ज किया है. एससी-एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब हो कि आइपीसी व पोस्को के तहत अलग से सुनवाई होगी. दोनों में अलग-अलग सजा के प्रावधान हैं.

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