नहीं बदले हैं तो बदल लीजिए दो हजार के नोट, 30 सितंबर के बाद रिजर्व बैंक कर देगा अवैध घोषित
शुरुआती माह में पटना रिजर्व बैंक में 35 से 40 लाख रुपये के नोट हर दिन बदले जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे इसकी संख्या में कमी आ गयी. फिलवक्त पांच-छह लोग ही दो हजार रुपये के नोट बदलने आ रहे हैं.
पटना/ कैमूर. आरबीआइ के निर्देश के आलोक में 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद अवैध माना जायेगा. इसकी जानकारी देते हुए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सबार के शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह ने बैक में आये खाताधारकों व लोगों से अपील करते हुए जागरूक किया कि सभी ग्रामीण जनता, माता, बहनों व भाइयों के पास अगर अब तक 2000 रुपये का नोट पड़ा है, तो वह अपने खाता में या बैंक में जमा कर बदल सकते हैं. साथ ही बताया कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋण धारकों के लिए सुनहरा मौका है. इसमें कम से कम ब्याज पर पुराना कृषि ऋण या अन्य किसी प्रकार का पुराना ऋण चुका सकते हैं और इस छूट का लाभ उठाकर अपने कर्ज से उत्तीर्ण हो सकते हैं. साथ ही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सबार शाखा में कृषि ऋणधारी अपने खाता और ब्याज में छूट का लाभ पाने के लिए बैंक कर्मी व शाखा प्रबंधन से संपर्क कर इससे संबंधित जानकारी लेने के लिए उत्सुक दिखे.
अब तक देश में 93 प्रतिशत नोट वापस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल मई में 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद से 2,000 रुपये के नोटों को बदलने और जमा करने का सिलसिला तेजी से चल रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दिन बताया कि जितने 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे, उनमें से 93 फीसदी नोट बदले जा चुके हैं या बैंकों में जमा करा दिए गए हैं. बैंक ने बताया कि 31 अगस्त तक केवल 24,000 करोड़ रुपये के वैल्यू के 2,000 रुपये के नोट ही सर्कुलेशन में थे.
कितने नोट वापस आए?
बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त, 2023 तक सर्कुलेशन से वापस आए 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है. इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2,000 रुपये के 93 फीसदी बैंक नोट वापस आ गए हैं. प्रमुख बैंकों से कलेक्ट किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सर्कुलेशन से वापस प्राप्त 2,000 रुपये के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87 फीसदी डिपॉजिट हुए हैं. शेष को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों से एक्सचेंज कर दिया गया है.
नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये
नोट बदलने की डेडलाइन भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की थी. हालांकि, RBI ने नागरिकों से 30 सितंबर तक बैंकों में इन्हें बदलने के लिए समय दिया है. नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है. यानी एक बार में 2,000 रुपये के 10 नोट ही बदले जाएंगे. कोई भी एक बार में 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदल सकेगा. इन्हें जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है.
‘क्लीन नोट पॉलिसी’
क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हुई नोटों की वापसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2, बाजार से वापस ले लेगा. रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट को जारी किया था. लंबे समय से नहीं हुई थी नोटों की छपाई आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन मे कहा कि 2000 रुपये के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे.
2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था
बता दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपये के एक भी नोट नहीं छापे गए थे. इस वजह से बाजार में 2000 रुपये के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ.