रसोई गैस सब्सिडी : इनका रखें ध्यान, नहीं होंगे परेशान

पटना: एक जनवरी, 2015 के बाद से पटना सहित पूरे प्रदेश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी योजना (डीबीटीएल) शुरू हो रही है. इसके बाद से लोगों को गैस सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते से मिलने लगेगा. जिनके पास आधार कार्ड है, उनको कौन-सा फॉर्म भरना है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2014 2:13 AM

पटना: एक जनवरी, 2015 के बाद से पटना सहित पूरे प्रदेश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी योजना (डीबीटीएल) शुरू हो रही है. इसके बाद से लोगों को गैस सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते से मिलने लगेगा.

जिनके पास आधार कार्ड है, उनको कौन-सा फॉर्म भरना है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें कौन-सा फॉर्म भरना है, ऐसे सवालों को लेकर कई गैस उपभोक्ताओं के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है. कई गैस उपभोक्ता परेशान भी हैं. इन सवालों के जवाब इंडेन के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण प्रसाद ने दिया. जानिए गैस उपभोक्ताओं को कैसे डीबीटीएल का लाभ लेना है.

गैस सब्सिडी से जुड़े आपके सभी सवालों के ये रहे जवाब

सवाल : डीबीटीएल योजना कब से लागू हो रही है?

जवाब : यह योजना एक जनवरी, 2015 के बाद से पटना सहित पूरे प्रदेश में लागू हो जायेगी. इसके बाद से लोगों के बैंक खाते में सीधे गैस सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर हो जायेगा.

सवाल : जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें कौन-सा फॉर्म भरना है और क्या डॉक्यूमेंट देना है?

जवाब : ऐसे लोगों को फॉर्म एक भर कर अपने संबंधित बैंक में जमा करना है और इसके साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी है और फॉर्म दो गैस एजेंसी में जमा करना होगा. इसके साथ ब्लू बुक की फोटो कॉपी या कैश मेमो की कॉपी और आधार कार्ड में अंकित पता और जहां पर गैस की डिलिवरी होती है, उसमें अंतर होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रूफ ऑफ एड्रेस देना जरूरी है. इसमें ग्राहक आधार लेटर, लीज एग्रीमेंट, टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल या अन्य यूटिलिटी बिल, सेल्स डिकलेरेशन (अटेस्टेड बाइ गैजेटेड ऑफिसर), फ्लैट एलॉटमेंट या पजेशन लेटर, एलआइसी पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक दे सकते हैं. साथ ही इसमें 17 अंकों का एलपीजी आइडी देना जरूरी है.

सवाल : जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें कौन-सा फॉर्म भरना है और इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट देना है?

जवाब : जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे अपने एकाउंट नंबर के माध्यम से फॉर्म तीन भर कर बैंक के पास जमा करें. इसके साथ ब्लू बुक की फोटो कॉपी देनी है. जो ग्राहक बैंक नहीं जाना चाहते हैं, वे फॉर्म चार भर कर अपने गैस एजेंसी में जमा करेंगे. इसके साथ ग्राहक बैंक पासबुक का फोटो कॉपी या बैंक का कैंसल चेक दे सकते हैं. इसमें 17 अंकों का एलपीजी आइडी देना जरूरी होगा.

सवाल : एलपीजी आइडी 17 अंकोंवाला कहां से मिलेगा?

जवाब : इस नंबर की जानकारी मैसेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जा रही है या संबंधित गैस एजेंसी से भी ले सकते हैं. इसके अलावा ट8’स्रॅ.्रल्ल पर जाकर संबंधित गैस कंपनी पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको फाइंड योर एलपीजी आइडी पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको एजेंसी का नाम और कंज्यूमर नंबर डालना होगा. इसके बाद आपको 17 अंकों का एलपीजी आइडी का पता चल जायेगा.

सवाल : फॉर्म 1, 2, 3 या 4 कहां से मिलेगा?

जवाब : ये फॉर्म गैस एजेंसी के अलावा वेबसाइट स्री31’ी4े.ल्ल्रू.्रल्ल/ुि3 से डाउनलोड कर सकते हैं.

सवाल : सब्सिडी रेट पर कब तक गैस मिलेगी?

जवाब : 31 मार्च, 2015 तक जिन ग्राहकों ने फॉर्म नहीं भरा है, उन ग्राहकों को सब्सिडी रेट पर गैस मिलती रहेगी.

सवाल : 31 मार्च, 2015 के बाद भी फॉर्म नहीं भरने पर क्या सब्सिडी रेट पर गैस मिलेगी?

जवाब : नहीं, इसके बाद सभी को बाजार दर पर गैस खरीदनी होगी.

सवाल : एक अप्रैल, 2015 के बाद फिर मौका मिलेगा?

जवाब : एक अप्रैल से 30 जून, 2015 तक फॉर्म नहीं भरने पर उपभोक्ताओं के सब्सिडी का पैसा कंपनी के पास जमा रहेगा. इस अवधि के बीच फॉर्म भर लेने पर सब्सिडी का पैसा मिलेगा. अन्यथा यह पैसा लैप्स कर जायेगा.

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